त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण अब सभी सीटों के लिए फिर से होगा। हाईकोर्ट का आदेश के बाद उन दावेदारों में मायूसी छा गई है जिन्होंने अनंतिम आरक्षण को फाइनल मानते हुए चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली थी। अब हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद आरक्षण 2015 को मूल वर्ष मानते हुए तैयार किया जाएगा। इससे लगभग सभी सीटों का आरक्षण बदल सकता है। इसका असर चुनाव की तैयारी कर चुके लोगों पर पड़ा है।
जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, बीडीसी, सदस्य ग्राम पंचायत चुनाव के लिए करीब 12 दिन पहले पंचायत राज विभाग ने अनंतिम आरक्षण सूची जारी कर आपत्तियां मांगी। आरक्षण पर एक हजार से ज्यादा आपत्तियां आ गईं। इसमें से जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण शासन से जारी किया गया था जबकि अन्य सभी सीटों पर आरक्षण जिला स्तर से जारी किया गया। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। इसमें आरक्षण तय करने के लिए 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण लागू करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब जिले की सभी सीटों पर आरक्षण बदल सकता है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर जिपं सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, बीडीसी व सदस्य ग्राम पंचायत सीट का आरक्षण बदल सकता है। आरक्षण किस वर्ग के लिए कितनी सीटों का होना है यह पहले से तय है। ऐसे में लगभग सभी सीटों के आरक्षण पर असर पड़ेगा। जिला पंचायत राज अधिकारी सौम्य शील सिंह ने बताया कि आरक्षण पर अब शासन की गाइड लाइन का इंतजार है। शासन की गाइडलाइन जारी होने के बाद शासनादेश के तहत आरक्षण जारी किया जाएगा।