इलाहाबाद हाई कोर्ट के पांच शहरों में सात के लिए लॉकडाउन के निर्देश पालन का इनकार करने वाली अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में है. सरकार आज फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.
लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जनहित याचिका पर प्रदेश के पांच जिलों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार को मंजूर नहीं है। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर शहर, वाराणसी व गोरखपुर में आज रात 12 बजे यानी सोमवार रात से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन करें। कोर्ट का यह निर्देश तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं मान रही है। सरकार ने लखनऊ सहित पांच शहरों में लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया है।
कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के प्रवक्ता का कहना है कि हमको को कोरोना वायरस संक्रमण के इस काल में गरीबों की जान के साथ उनकी आजीविका भी बचानी है। इस कारण हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रदेश सरकार वाराणासी, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाए। इस पर योगी आदित्यनाथ सरकार की दलील है कि लोगों की जान बचाने के साथ-साथ जीविका भी बचानी है। ऐसे में यह ऐसे में यह फैसला नहीं लिया जा सकता है।











