सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के निर्णय पर आज स्वत: संज्ञान लिया है
जस्टिस नरीमन ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा ,आज अखबार देखने पर हमें इस बात पर परेशानी हुई कि कोविड-19 संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को जारी रखने का निर्णय लिया है
वहीं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने इस वर्ष कांवड़ यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। हम उस सम्मानित राज्य की राय जानना चाहते हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना की तीसरी लहर के बारे में आगाह करने के बावजूद ऐसा हो रहा है।
बताते चलें कि मंगलवार को पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने इस वर्ष कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से छह अगस्त के बीच प्रस्तावित है। बता दें कि कांवड़ यात्रा में हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और इसमें जगह जगह भीड़ उमड़ने की आशंका रहती है। केंद्र ने राज्यों से कहा- जहां कोरोना नियमों का पालन नहीं, वहां फिर से पाबंदियां लगा दी जाएं..
उधर कोरोना की दूसरी लहर के मंद पड़ते ही लोग बाजारों और पर्यटन स्थलों में उमड़ रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री की ओर से अपील किए जाने के बाद कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है।
ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि जिन स्थानों पर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, वहां फिर से पाबंदियां लगा दी जाएं। गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से लिखे गए लेटर में पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ का भी जिक्र किया गया है।
राज्यों के मुख्य सचिवों के नाम लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि एक्टिव केसों में गिरावट के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने धीरे-धीरे गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी है। इस बात को दोहाराया जा रहा है कि प्रतिबंधों में छूट सावधानी पूर्वक दें।